एफ.एम.आई.एस.सी. उत्तर प्रदेश के बारे में
बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली केन्द्र — जल विज्ञान आसूचना, बाढ़ क्षेत्र जोनिंग एवं बहु-एजेंसी पूर्व चेतावनी का आधुनिकीकरण।
बाढ़ प्रबंधन सूचना प्रणाली केन्द्र (एफ.एम.आई.एस.सी.) की स्थापना उत्तर प्रदेश सरकार के सिंचाई एवं जल संसाधन विभाग के अधीन, विश्व बैंक की तकनीकी सहायता से उ.प्र. जल क्षेत्र पुनर्गठन परियोजना (UPWSRP) के अंतर्गत की गई।
एफ.एम.आई.एस.सी. निम्नलिखित हेतु नोडल तकनीकी संस्था के रूप में कार्य करता है:
- 84 प्रमुख नदी गेज स्थलों से वास्तविक समय स्वचालित टेलीमेट्री आँकड़ा संग्रहण।
- राप्ती, घाघरा, शारदा एवं गंगा जलग्रहण क्षेत्रों हेतु 07-दिवसीय अग्रिम जलगतिकीय बाढ़ पूर्वानुमान।
- SAR सूक्ष्मतरंग रडार (सेंटिनल-1A, रीसैट) द्वारा उच्च-विभेदन उपग्रह बाढ़ जलमग्नता मानचित्रण।
- 3,000 कि.मी. से अधिक बाढ़ सुरक्षा बंधों हेतु डिजिटल तटबंध परिसंपत्ति प्रबंधन प्रणाली (EAMS)।
- नगरीय क्षेत्रों में वैधानिक बाढ़ क्षेत्र जोनिंग नियमों का वैज्ञानिक प्रवर्तन।
- केन्द्रीय जल आयोग (CWC)cwc.gov.in45 प्रमुख गेज / निस्सरण प्रेक्षण स्थलों का संचालन तथा 07-दिवसीय अग्रिम जलगतिकीय जलस्तर पूर्वानुमान उपलब्ध कराता है।
- भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD)mausam.imd.gov.inउच्च-विभेदन डॉप्लर मौसम रडार पूर्वानुमान, मात्रात्मक वर्षा पूर्वानुमान (QPF) तथा चक्रवात चेतावनी उपलब्ध कराता है।
- राष्ट्रीय सुदूर संवेदन केन्द्र (NRSC / इसरो)nrsc.gov.inआपातकालीन घटनाओं के दौरान त्वरित उपग्रह बाढ़ जलमग्नता मानचित्र (रीसैट, सेंटिनल-1A SAR) प्रसारित करता है।
- उ.प्र. राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (UPSDMA)upsdma.up.nic.inआपदा तैयारी, एन.डी.आर.एफ./एस.डी.आर.एफ. तैनाती, राहत शिविर तथा जनपद स्तरीय आपात संचालन का समन्वय करता है।
- भारतीय सर्वेक्षण विभाग (SoI)surveyofindia.gov.inनदी आकृति विश्लेषण हेतु उच्च-परिशुद्धता डिजिटल एलिवेशन मॉडल (DEM) एवं स्थलाकृतिक आधार मानचित्र उपलब्ध कराता है।
वार्षिक बाढ़ क्षति को कम करने हेतु नदी खंडों को ऐतिहासिक बाढ़ आवृत्ति के आधार पर वैज्ञानिक रूप से संवेद्यता क्षेत्रों में वर्गीकृत किया जाता है:
समस्त स्थायी आवासीय, व्यावसायिक एवं औद्योगिक निर्माण पूर्णतः प्रतिबंधित। केवल नदी तटवर्ती उद्यान, कृषि एवं वनरोपण की अनुमति।
आवासीय निर्माण केवल 100-वर्षीय बाढ़ स्तर से कम से कम 0.6 मी. ऊँचे स्तंभों अथवा प्लिंथ पर अनुमन्य। तहखाने पूर्णतः प्रतिबंधित।
सामान्य निर्माण अनुमन्य, किंतु अनिवार्य बाढ़ आपातकालीन निकासी योजना तथा भूतल से ऊपर आपातकालीन विद्युत कट-ऑफ पैनल आवश्यक।